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आरे कॉलोनी: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

मुंबई की आरे कालोनी में पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया है. यानी अब ओर पेड़ नहीं काटे जाएंगे. हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि उन्हें और पेड़ काटने की जरूरत भी नहीं है. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बड़ा फैसला आया है उसके अनुसार निर्माण कार्य नहीं रुकेगा. इस मामले में 15 नवंबर को सुनवाई होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरे कालोनी में नए पौधों को लगाने और उनके पनपने को लेकर भी रिपोर्ट तलब की जाएगी. देखे रिपोर्ट

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